नई दिल्ली। आयकर विभाग ने सभी बैंकों को कहा है कि वे अपने यहां सभी जमा खातों से पैन जोड़े। विभाग ने ये काम 28 फरवरी, 2017 तक सुनिश्चित करने को कहा है।
आयकर विभाग ने बैंकों से कहा है कि वे उन खाताधारकों से पैन कार्ड या फार्म 60 (जिनके पास पैन नहीं है) 28 फरवरी तक जमा करने को कहें जिन्होंने खाता खोलते समय यह जमा नहीं कराया था।
वित्त मंत्रालय के अनुसार आयकर नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि बैंक 28 फरवरी तक सभी वर्तमान बैंक खातों (बीएसबीडीए के अतिरिक्त) में पैन या फॉर्म नं. 60 (जहां पैन उपलब्ध नहीं है) प्राप्त करेंगे और उन्हें पैन के साथ जोडेंगे, अगर पहले से ऐसा नहीं किया गया है।
इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 दिसंबर को निर्देश जारी कर कहा था कि जिन खातों में बड़ी मात्रा में क्रेडिट शेष/जमा हैं और उनके साथ पैन या फॉर्म नं. 60 नहीं भरा गया है तो उनसे नकद निकालने पर रोक लगे।
यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें पैन या फॉर्म नं. 60 प्राप्त करने की आवश्यकता है, वे सभी दस्तावेजों में पैन या फॉर्म नं. 60 दर्ज कराएंगे और आयकर विभाग को प्रस्तुत सभी रिपोर्टों में इसे उद्धत करेंगे।