नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को बड़े नोटों की कानूनी वैधता समाप्त किए जाने से जुड़ी अपवादों की सीमा और क्षेत्र में बदलाव किया है। अब कुछ क्षेत्रों में पुराने नोट 14 नवंबर तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं।
इसके अलावा सरकार ने आश्वासन दिया है कि आरबीआई एटीएम और बैंकों में जल्द ही पर्याप्त नकदी की व्यवस्था करेगा ताकि आमजन को असुविधा न हो।
सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए पुराने नोटों के चलन की समय सीमा को 72 घंटों तक और बढ़ाया गया है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 8 नवंबर को सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों की कानूनी वैधता समाप्त कर दी थी। हालांकि सरकार ने कुछ क्षेत्रों अस्पताल, टोल, पेट्रोल पंप और मेट्रो आदि में भुगतान के लिए पुराने नोटों के प्रयोग संबंधित छूट दी थी।
इसी छूट को सरकार ने आगे बढ़ाया है और इसमें कुछ बदलाव किए हैं। पहले यह छूट 11 नवंबर की मध्यरात्रि तक की थी जिसे अब 14 नवम्बर की मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने शुक्रवार को इस छूट में अदालत की फीस भुगतान को भी जोड़ दिया है। इसके अलावा उपभोक्ता सहकारी भंडार में लेनदेन के लिए ग्राहकों को आईडी प्रूफ दिखाना आवश्यक होगा।
बिल भुगतान में केवल व्यक्ति और परिवारों के ही बकाया और वर्तमान बिल लिए जाएंगे और कोई अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर भी बिना कोई टोल टैक्स दिए वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही 14 नवम्बर की आधी रात तक जारी रहेगी।
सरकार ने कहा है कि वह बराबर स्थिति पर नजर रखी हुई है और आमजन को कोई असुविधा न हो वह इसपर काम कर रही है।
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