जयपुर। राजस्थान में शिक्षक अब तीन से ज्यादा ट्यूशन नहीं पढा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कुछ समय पहले इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं।
इसमें कहा है कि स्कूल में शिक्षण व्यवस्था पर ध्यान न देकर घर जाकर ट्यूशन करने और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कड़ी व दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पूरे सत्र में कोई भी शिक्षक उच्च माध्यमिक व माध्यमिक कक्षाओं के लिए केवल तीन विद्यार्थियों को ही ट्यूशन पढ़ा सकेगा और इसके लिए भी उसे संबंधित संस्था प्रधान से लिखित में अनुमति लेनी होगी। सभी विषयाध्यापकों को ट्यूशन नहीं पढ़ाने के संबंध में संस्था प्रधान को लिखित में शपथ-पत्र भी देना होगा।
अगर ट्यूशन के कारण किसी शिक्षक के विद्यालय के नियमित कार्य में व्यवधान होने पर उसके ट्यूशन पढ़ाने की अनुज्ञा भी संस्था प्रधान निरस्त कर सकेंगे और भविष्य में कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी भी विद्यार्थी को ट्यूशन पढ़ाने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।
घर जाकर ट्यूशन करने और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर सीसीए-17 के तहत कड़ी व दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
संस्था प्रधान को विषयों का पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाने व शिक्षक संधारण डायरी का भी ध्यान रखना होगा। वहीं इन कक्षाओं के विद्यार्थियों से सीधा सम्पर्क कर उनकी समस्या सुनने के साथ ही उनका कक्षाओं में ठहराव सुनिश्चित करना होगा।
इसकी प्रतिमाह प्रगति रिपोर्ट संस्था प्रधान लेंगे और जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जो अध्यापक लिखित में प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाएगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तावित की जाएगी।