सिरोही। गोयली गांव में 30 सितम्बर, 2014 की दोपहर को हुई मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीणकुमार ने दो आरोपियों की जमानत नामंजूर कर दी है, ऐसे में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे।
जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर को गोयली गांव में हुई मारपीट में दर्ज एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कानाराम पुत्र सादलाराम देवासी 30 सितम्बर को सुबह करीब दस बजे मोटरसाइकिल पर दूध देने जा रहे थे, गोयली बस स्टैण्ड के पास सुरेश पुत्र जेताराम माली ने मोटरसाइकिल रूकवाने की कोशिश की गई और नही रुकने पर उस पर सरिये से वार किया। आगे जाने पर गोयली स्कूल के पास एक मारूति वेन में आए जवानाराम पुत्र समुआराम माली के साथ गोयली निवासी जेताराम पुत्र समुआराम माली, अमराराम पुत्र समुआराम माली,जवानाराम पुत्र समुआराम माली, कमलेश पुत्र जेताराम माली, सुरेश पुत्र जेताराम माली व मगन पुत्र अमराराम ने कानाराम के पीछे जाकर उसे रोका और उसके साथ मारपीट की।उन्हें बचाने आए पीराराम, वीरराम व कानाराम के लडके शंकर को लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने इस प्रकरण में अन्य धाराओं के साथ जान से मारने के प्रयास की धारा भी लगाई। इस मामले में हाल में गिरफतार किए गए अमराराम पुत्र समुआराम माली तथा सुरेश पुत्र जेताराम माली ने सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत अर्जी लगाई। इस मामले सहायक लोकअभियोजक निलीमा शर्मा की इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा पूर्व में सहअभियुक्तों की जमानतें अस्वीकार होन की दलीलों के साथ अन्य दलीलों से सहमत होते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत अर्जी को अस्वीकार कर दिया, ऐसे में दोनो आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे।