नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पेश कर दिया। इस बिल को पास करने के पहले इस पर चर्चा होगी, जिसके लिए 29 मार्च का दिन निर्धारित किया गया है।
सरकार पहले ही जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में लागू करने की अपनी प्रतिबध्दता दोहरा चुकी है। देश में कर-एकरूपता लाने के लिए सरकार एक ही टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लाना चाहती है।
इसके लिए सदन में चार विधेयक पेश किया गया है, जिसमें सेंट्रल जीएसटी विधेयक, इंट्रिगेटेड जीएसटी विधेयक, यूनियन टेरिटरी जीएसटी विधेयक और जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) विधेयक है।
जीएसटी के लागू होने से सभी अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो जाएंगे और सिर्फ एक अप्रत्यक्ष कर होगा। इतना ही नहीं स्थानीय कर, सेस को भी इसमें समाहित कर दिया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से प्राप्त राजस्व के बंटवारें के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।