नई दिल्ली। सिगरेट पर कर में कमी के मद्देनजर जीएसटी परिषद ने सोमवार को दोषपूर्ण सामानों पर मुआवजा सेस दरों में वृद्धि कर दी।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने परिषद की बैठक के बाद कहा कि जीएसटी लागू होने के प्रथम 15 दिनों में यह देखा गया था कि सिगरेट पर 28 प्रतिशत कर की दर और सेस को मिलकर सिगरेट कंपनियों के लिए कर की दर पहले से कम हो गई थी और उन्हें अप्रत्याशित लाभ हो रहा था।
अब सिगरेट पर कर की दर 28 प्रतिशत रखी गई है। इसके साथ पांच फीसदी विज्ञापन मूल्य के साथ प्रत्येक श्रेणी के फिल्टर युक्त और फिल्टर मुक्त सिगरेट पर प्रति 1,000 इकाइयों पर बढ़ाकर 2,076 रुपए तथा सिरगेट की विभिन्न श्रेणियों पर प्रति 1000 इकाइयों पर बढ़ाकर 3,668 रुपए किया जाता है।
अन्य सिगरेट के लिए विज्ञापन मूल्य को बढ़ाकर 36 प्रतिशत और 1,000 इकाइयों के लिए 4,170 रुपए कर दिया गया है।