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गैस्ट टीचर की मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगी 3 लाख रुपए सहायता

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गैस्ट टीचर की मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगी 3 लाख रुपए सहायता
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चंडीगढ़। राजकीय स्कूलों में नियुक्त गैस्ट टीचर की मृत्यु होने पर हरियाणा सरकार मृतक के परिवार को तीन लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी।

बुधवार को राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में कार्यरत गैस्ट टीचर्स को अपनी उस नीति के तहत लाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत व्यक्तियों सहित तदर्थ, दैनिक मजदूरी, अनुबंध आधार पर सरकारी विभागों और राज्य सरकार के बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों की मृत्यु पर उनके परिवार को अनुकंपा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में राजकीय स्कूलों में नियुक्त गैस्ट टीचर की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को तीन लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीति में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जनहित में एक विशेष मामले के तौर पर जिला फरीदाबाद के गांव सुनपेड निवासी जितेन्द्र कुमार को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया। परिवार की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया जिसके दो बच्चों की 2015 में अप्राकृतिक कारणों से मौत हो गई थी।

जितेन्द्र कुमार की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। चूंकी, उसे नौकरी प्रदान करने का मामला सरकार की नीति दिनांक 30 मई, 2014 के तहत नहीं आता, इसलिए मंत्रिमंडल ने एक विशेष मामले के तौर पर उसे नौकरी देने का निर्णय लिया है।