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यदि जरूरी हो हार्दिक राजद्रोह का मामला दर्ज करें : अदालत - Sabguru News
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यदि जरूरी हो हार्दिक राजद्रोह का मामला दर्ज करें : अदालत

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यदि जरूरी हो हार्दिक राजद्रोह का मामला दर्ज करें : अदालत
gujarat high court directs cops to probe alleged provocative speech of hardik patel during mega rally
gujarat high court directs cops to probe alleged provocative speech of hardik patel during mega rally
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अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस से कहा है कि वह पटेल आंदोलन नेता हार्दिक पटेल द्वारा 25 अगस्त को यहां आयोजित समुदाय की एक महारैली में कथित रूप से दिए गए भड़काऊ भाषण की जांच करे और यदि जरूरी हो तो राजद्रोह का मामला दर्ज करे।

न्यायाधीश जे बी परदीवाला ने मंगलवार को यहां की वस्त्रापुर पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस आरोप की जांच करे कि 22 वर्षीय नेता ने उस दिन राजद्रोहपूर्ण भाषण दिया था। यह आदेश कच्छ जिले के गांधीधाम निवासी नरेंद्र गढ़वी की ओर से दायर उस याचिका पर आया जिसमें कथित राजद्रोह के लिए हार्दिक के खिलाफ मामला चलाने की मांग की गई है।

गढवी ने याचिका अधिवक्ता आर के राजपूत के माध्यम से दायर की। इसमें दावा किया गया है कि पटेल नेता हार्दिक ने 25 अगस्त को समुदाय के सदस्यों से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने और सड़क एवं रेल यातायात रोक देने की अपील की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि हार्दिक ने इसके साथ ही पटेलों को कानून को अपने हाथ में लेने के लिए भड़काया।

गढ़वी ने कहा कि पुलिस ने उनकी शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए वह अदालत पहुंचे। अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए पुलिस से कहा कि वह इसकी जांच करे।

हार्दिक के वकील बाबू मंगुकिया ने बुधवार को एक अर्जी दायर करके उच्च न्यायालय के मंगलवार के आदेश को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुद्दे पर उनके मुवक्किल का पक्ष नहीं सुना गया और उन्होंने राजद्रोह नहीं किया था। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की उम्मीद है।

पटेल समुदाय का आरक्षण के लिए आंदोलन 25 अगस्त की रैली के बाद पूरे गुजरात में हिंसक हो गया था जिसमें एक सिपाही सहित 10 लोगों की मौत हो गई थी।