नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू के खिलाफ गुजरात में दर्ज रेप के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की इस मांग को भी खारिज कर दिया है कि गुजरात और राजस्थान में चल रहे मामलों की सुनवाई एक साथ कराने का आदेश दिया जाए।
कोर्ट ने कहा कि पहले राजस्थान के मामले की सुनवाई हो जाए, उसके बाद गुजरात में दर्ज मामले की सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राजस्थान मामले में आपको शिष्यों की वजह से देरी हो रही है?
आसाराम के वकील ने कहा कि अभी तक गुजरात मामले में मुख्य गवाह के बयान को दर्ज नहीं किया गया है। गवाहों के बयान जल्द दर्ज किए जाने चाहिए। वहीं गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आसाराम को अगर गुजरात लेकर जाएंगे तो कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी।
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि पहले राजस्थान मामले की सुनवाई पूरी हो और उसके बाद गुजरात। आपको बता दें कि पिछले तीस जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जोधपुर के मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ नया एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आसाराम पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ गलत मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के आरोप में ये आदेश दिया है।