झुंझुनू। झुंझनू जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.के.जैन ने छह वर्षीय की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी वेदप्रकाश मेघवाल को फांसी की सजा सुनाई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने रिश्तों मानवता को शर्मसार कर कलंकित किया है। आरोपी ने अपनी छह साल की अबोध साली का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर लाश को मिट्टी में दबा दिया।
इसलिए आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड यानी फांसी की सजा दी जाए जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि मामला जघन्य से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए सजा के मामले में नरम रुख अपनाया जाए।
न्यायाधीश जैन ने सजा के बिंदुओं पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वेद प्रकाश मेघवाल को फांसी की सजा सुनाई।
वेदप्रकाश 30 सितम्बर 2015 को अपनी छह साल की साली को बहला-फुसलाकर साइकिल पर बैठा कर ले गया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव हवाई पट्टी क्षेत्र में मिट्टी में दबा दिया था।
इस संबंध में एक अक्टूबर 2015 को बच्ची के पिता ने सदर थाने में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने अगले ही दिन बालिका का शव बरामद कर वेदप्रकाश को लुहारू क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था।