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हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन - Sabguru News
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हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन

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हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन
Haryana Civil Service Rules 2008 amended
Haryana Civil Service Rules 2008 amended
Haryana Civil Service Rules 2008 amended

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन किया है और अब ये नियम नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2016 कहलाएंगे।

कार्मिक विभाग के प्रवक्ता ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि संशोधन के अनुसार इन नियमों में नियम 11 के स्थान यह नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा कि परीक्षा जिसे इसके बाद हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)तथा समवर्गी सेवाओं के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा कहा गया है, सेवा के लिए उम्मीदवारों की प्रतियोगिता द्वारा चयन के प्रयोजन के लिए अनुबंध-॥। में दी गई अनुसूची के अनुसार प्रत्येक वर्ष हरियाणा में किसी भी स्थान,जो सरकार निर्धारित करेगी, पर आयोजित की जाएगी।

परीक्षा की स्कीम के अनुसार केवल छंटनी के लिए आयोजित की जाने वाली आरम्भिक परीक्षा 200 अंक की होगी। मुख्य लिखित परीक्षा 600 अंक तथा व्यक्तिगत परीक्षण 75 अंक का होगा। आरम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्नपत्र- एक सामान्य अध्ययन(वर्तमान एवं पाठ्यक्रमानुसार) का होगा और इसके 100 अंक होंगे।

प्रश्नपत्र- 2 सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा होगी और इसके भी 100 अंक होंगे। इसमें परिज्ञान, संसूचना, कौशल सहित अंतरवैयक्तिक कौशल, तार्किक विवेचन तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय योग्यता एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यात्मक (श्रेणी दस स्तर तक संख्या एवं उसके वृतांत मात्रा का क्रम इत्यादि), डाटा व्याख्या (श्रेणी दस स्तर तक चार्ट, ग्राफ, तालिका इत्यादि) शामिल हैं।

दोनों प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प) प्रश्नों में तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि दो घण्टे होगी, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक की कटौती की जाएगी। इसीप्रकार, मुख्यलिखित परीक्षा में कुल 600 अंक के पांच प्रश्नपत्र होंगे।

प्रश्नपत्र- एक अंग्रेजी (अंग्रेजी प्रस्ताव सहित), प्रश्नपत्र-दो (हिन्दी प्रस्ताव सहित) और प्रश्नपत्र-तीन सामान्य अध्ययन का होगा और ये प्रश्नपत्र 100-100 अंक के होंगे। प्रश्नपत्र चार एवं पांच 23 वैकल्पिक विषयों की सूची में से चयनित किए गए दो विषयों के होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र 150 अंक का होगा।

परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र परम्परागत (निबन्ध) प्रकार का होगा और प्रत्यक परीक्षा की अवधि तीन घण्टे होगी। उम्मीदवारों को भाषा और साहित्य पेपर के अतिरिक्त अन्य सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर अंगे्रजी या हिन्दी में देने का विकल्प होगा। व्यक्तिगत परीक्षा 75 अंक की होगी।

मुख्य लिखित परीक्षा के लिए सम्मिलित किए जाने वाले उम्मीदवरों की कुल संख्या विज्ञाप्ति रिक्तियों से कोष्ठïक उम्मीदवार सहित, यदि कोई हो, 12 गुणा होगी। इसीप्रकार, व्यक्तिगत परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवरों की कुल संख्या विज्ञाप्ति रिक्तियों से कोष्ठक उम्मीदवार सहित, यदि कोई हो, तीन गुणा होगी।

व्यक्तिगत परीक्षा /मौखिक परीक्षा के लिए उत्र्तीण होने हेतु लिखित पेपरों के कुल योग के कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तथा अंग्रेजी और हिन्दी भाषा(अनिवार्य परीक्षा) में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा तथा व्यक्तिगत/मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों तथा उम्मीदवारों द्वारा सेवाओं की वरीयता के दृष्टिगत उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर तैयार की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जाएगा।

परीक्षा के लिए नियम तिथि की सूचना हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। यदि दो या दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में बराबर अंक प्राप्त किए जाते हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा के अनिवार्य पेपरों में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यता में उच्चतर समझा जाएगा। सेवा में नियुक्त सदस्यों की वरिष्ठïता उसकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी।