होनोलुलु। हवाई की संघीय अदालत ने छह मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले लोगों और शरणार्थियों पर अस्थाई प्रतिबंध लगाने संबंधी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है। नया आदेश 16 मार्च (आज) से लागू होने वाला था।
अमरीकी जिला न्यायाधीश डेरिक वाटसन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हवाई राज्य ने मजबूती से यह साबित करने की कोशिश की है कि नए प्रतिबंध आदेश से देश को अपूरणीय क्षति होगी।
अदालती आदेश का तात्पर्य है कि देश भर में लीबिया, ईरान, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के लोगों के प्रवेश पर 90 दिनों तक और शरणार्थियों के प्रवेश पर 120 दिनों तक के अस्थाई प्रतिबंध पर रोक लग जाएगी।
अदालती फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अदालती फैसला दोषपूर्ण और अभूतपूर्व न्यायिक अतिरेक है। अगर जरूरत पड़ी तो वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि अमरीकी संविधान देश हित में राष्ट्रपति को आप्रवासन पर रोक लगाने का अधिकार देता है।
विदित हो कि इससे पहले राष्ट्रपति के प्रतिबंध आदेश पर सिएटल की एक अदालत ने रोक लगा दी थी। यही वजह है कि ताजा आदालती रोक को अमरीका में ट्रंप प्रशासन की करारी हार के रूप में देखा जा रहा है।