नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को ट्रायल कोर्ट से मिले पैरोल को निरस्त कर दिया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने 22 को इस मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया हथा। मुख्तार अंसारी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने दलीलें पेश की थी।
सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने मुख्तार अंसारी के पक्ष में पिछले लोकसभा चुनाव में सीबीआई कोर्ट से मिले पैरोल को आधार बनाकर पैरोल की मांग की थी। लेकिन चुनाव आयोग और सीबीआई दोनों ने पैरोल का विरोध किया।
चुनाव आयोग का कहना था कि मुख्तार की आपराधिक छवि है। उनके पैरोल पर जाने से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा।
सीबीआई ने दलील दी कि मुख्तार के पैरोल पर छूटने से उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों के गवाह आतंकित होंगे और कानून-व्यवस्था पर असर पड़ेगा।
मुख्तार अंसारी पर भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है। वे उत्तरप्रदेश के मऊ सदर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं