कोलकाता। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सबंग में तृणमूल कार्यकर्ता जयदेव जाना की हत्या के आरोपी कांग्रेस विधायक मानस भुइयां समेत आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका कोलकाता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी।
गौरतलब है कि पश्चिम मेदिनीपुर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जयदेव जाना पर बाइक से रात को घर लौटते समय जानलेवा हमला हुआ था। गंभीर रुप से घायल जयदेव जाना की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी।
घटना के दूसरे दिन जयदेव मेटे नामक एक व्यक्ति ने मानस भुइयां उनके भाई विकास सहित 21 आरोपियों के खिलाफ सबंग थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जयेदव जाना हत्या मामले में जिला अदालत ने गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था।
मानस भुइयां और उनके भाई समेत 8 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। सोमवार को न्यायाधीश नादिरा पथेरिया व समाप्ति चटर्जी की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं के वकील शेखर बसु ने अदालत से कहा कि घटना के दिन मानस भुइयां समेत आठ आरोपी घटनास्थल पर नहीं थे। राजनीतिक प्रतिहिंसा में उन लोगों पर एफआईआर की गयी है। सही जांच करने पर पुलिस को पता चल जाएगा कि घटना के दिन वे लोग घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।
मोबाइल लोकेशन की ट्रेसिंग से भी साफ़ हो जाएगा कि वे लोग घटनास्थल पर नहीं थे। इसके अलावा विधायक तथा उनके भाई के साथ हमेशा दो-दो सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। पुलिस सुरक्षाकर्मियों से भी पूछताछ कर सकती है लेकिन पुलिस सुरक्षाकर्मियों का बयान दर्ज नहीं किया गया।