नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आयकर विभाग को नोटिस जारी किया।
जैन ने कथित तौर पर उनसे संबंधित कुछ संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने जैन की याचिका पर विभाग से 11 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में उद्योग, बिजली, स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग जैसे विभाग रखने वाले जैन ने कुर्की आदेश को चुनौती दी है।
जिन संपत्तियों को बेनामी अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है, उनमें 100 बीघा से अधिक जमीन है, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए हैं, जबकि 16 करोड़ के शेयर शामिल हैं।
इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया आदेश में कुछ गलत नहीं है और प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसकी जैन ने मांग की थी।
जैन ने 27 फरवरी तथा 24 मई को बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत जारी आदेशों को दरकिनार करने का निर्देश देने तथा इसके तहत शुरू की गई कार्रवाई को खारिज करने की भी मांग की थी। उन्होंने अपने मामले में बेनामी अधिनियम के दंडनीय प्रावधानों के पूर्वव्यापी आवेदन को भी चुनौती दी।