![सार्वजनिक जगह पर एक कश पड़ेगा 1000 का! सार्वजनिक जगह पर एक कश पड़ेगा 1000 का!](https://www.sabguru.com/wp-content/uploads/2015/01/kash.jpg)
![health ministry proposes fine of rs 1000 on smoking in public place, ban sale of loose cigarettes](https://www.sabguru.com/wp-content/uploads/2015/01/smoking.jpg)
नई दिल्ली। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना आगे महंगा होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकार को सिफारिश की है कि ऎसी जगहों पर धूम्रपान करने पर लगने वाला जुर्माना 200 रूपए से बढ़ाकर 1000 किया जाए। साथ ही खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगे और तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 की जाए।
मंत्रालय ने कहा है कि इन सिफारिशों को तंबाकू उत्पाद से संबंधित कानून में संशोधित कर जोड़ा जाए। फिर यह कानून जनता के समक्ष सुझाव के लिए पेश किया जाएगा। इन सिफारिशों को मंत्रालय द्वारा गठित विशेष पैनल ने तैयार किया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी शीत सत्र में राज्यसभा में कहा था कि उनके मंत्रालय ने पैनल की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है।
सिगरेट खरीदने की उम्र 21 करने की सिफारिश
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धूम्रपान निरोधक कानून में संशोधन कर उसमें तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना 200 रूपए से बढ़ाकर 1000 रूपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। होटलों और रेस्तरां में अलग से बनाए गए धूम्रपान क्षेत्र हटाने की भी सिफारिश की गई है।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन) पर प्रतिबंध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 के मसौदे में कुछ बड़ी सिफारिशें की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन पर जनता से सुझाव मांगे हैं। विधेयक ने समिति की सिफारिशों को लेकर अटकलों पर विराम लगा दिया। ऎसी रिपोर्ट थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसानों और तंबाकू उद्योग से जुड़े लोगों के विरोध के बाद पैर पीछे खींच लिए हैं।