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pil: high court orders to take action against the doctors
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ज्वाइनिंग नहीं करने वाले चिकित्सकों के लिए हाईकोर्ट ने, दिया ये सख्त आदेश

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ज्वाइनिंग नहीं करने वाले चिकित्सकों के लिए हाईकोर्ट ने, दिया ये सख्त आदेश

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सबगुरु न्यूज-जोधपुर/सिरोही। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास एवं जी.आर. मूलचंदानी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सिरोही के जिला चिकित्सालय में जिन सेवारत चिकित्सको ने कार्यभार ग्रहण नही किया है।

 

उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करें और जिन नवचयनित चिकित्सकों ने सिरोही के जिला चिकित्सालय में कार्यभार ग्रहण नही किया है उनके पदस्थापन आदेश निरस्त कर नये नवचयनित चिकित्सको के पद पदस्थापन आदेश जारी करें। आप पढ रहे हैं सबगुरु न्यूज। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढा की सिरोही जिला चिकित्सालय की बदहाल स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया है।
याचिका कर्ता संयम लोढा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता एस.एच. लाढरेचा ने न्यायालय में कहा कि यह याचिका राजनीति से प्रेरित है और राज्य सरकार जिला चिकित्सालय को सुचारू रूप से चलाने का भरसक प्रयत्न कर रही है। इस पर उनके अधिवक्ता संदीप शाह ने न्यायालय से कहा कि 18 जुलाई के आदेश की पालना भी अभी तक नही की गई है। उच्च न्यायालय ने राज्य के प्रमुख चिकित्सा सचिव वीनू गुप्ता ने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर यह कहा था कि जुलाई महीने में जिन 05 चिकित्सको के पदस्थापन आदेश हुए हैं वे अगस्त माह में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। न्यायालय ने उनके कथन पर भरोसा करते हुए उन्हे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की और सितम्बर के पहले सप्ताह में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही थी। लापरवाही का आलम यह है कि 5 चिकित्सको में से 4 चिकित्सको ने डेढ माह बीत जाने के बाद अभी तक कार्यभार ग्रहण नही किया है।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एनेस्थिसिया के विशेषज्ञ के सिरोही जिला चिकित्सालय में कार्यभार नही ग्रहण करने पर नाराजगी प्रकट की और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कार्यभार नही ग्रहण करने वाले सेवारत चिकित्सको के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करे और नये लगे चिकित्सकों के कार्यभार ग्रहण करने की अवधि सीमा खत्म हो गई है। उन आदेशांे को निरस्त कर नये पदस्थापन के आदेश जारी करें। सिरोही के जिला चिकित्सालय के संबंध में सम्पूर्ण विवरण, स्थिति एवं प्रगति की रिपोर्ट अगली सुनवाई की तिथि 20 सितम्बर को प्रस्तुत करें।
राज्य की प्रमुख चिकित्सा सचिव उच्च न्यायालय द्वारा 18 जुलाई की सुनवाई में दिये गये आदेश की पालना में 03 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय में उपस्थित हुई थी। उन्होने न्यायालय को बताया था कि हमने सिरोही के जिला चिकित्सालय में 21 पद चिकित्सको के भर दिये है और 05 ओर चिकित्सको के आदेश जारी कर दिये है। उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र की अगस्त में पालना नही होने के कारण अब उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देष दिया है व चिकित्सको की नियुक्ति के संबंध में अगली सुनवाई पर अलग से शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।