जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा है कि अजमेर की आना सागर झील के रखरखाव और पुनरूद्धार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह और न्यायाधीश ए एस ग्रेवाल ने एक गैर सरकारी संगठन कामन काज सोसायटी की उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए जिसमें झील को प्रदूषण से बचाने की गुहार लगाई है।
इस झील में लगातार कूड़ा कचरा डाले जाने से यह बदतर हालत में पहुंच गई है। न्यायालय को यह भी बताया गया कि सरकार ने सीवरेज लाइनों को बिछाने तथा सीवरेज शोधन संयंत्र लगाने के लिए 180 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी।
लेकिन यह सारी धनराशि शोधन संयंत्र की स्थापना पर खर्च हो गई है और सीवरेज लाइन का निर्माण नहीं हो पाया है। न्यायालय मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को करेगा।