शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नौ नवंबर को होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मंगलवार को राज्य के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि चुनाव अभियान के दौरान किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एक खंडपीठ ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों और जनता के लिए खुले स्थानों की दीवारों पर लिखने और पोस्टर चिपकाने की अनुमति नहीं दी जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि वाणिज्यिक वाहनों पर उपयुक्त प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कोई भी ध्वज या स्टिकर लगाने की अनुमति होगी।
अदालत का यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक दल अक्सर आदर्श आचार संहिता और पर्यावरणीय कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दीवारें खराब करते हैं और उन पर होर्डिग लगाते हैं।
मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में कुल 49.13 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई विधानसभा के 68 सदस्यों का चुनाव करेंगे। वर्तमान में राज्य में कांग्रेस कांग्रेस की सरकार है। चुनाव परिणाम 18 दिसंबर को आएंगे।