नर्ई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को झटका देते हुए वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने यह फैसला महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
न्यायाधीश जगजीत सिंह खेहर और न्यायाधीश सी नागप्पन की पीठ ने कहा कि यह बहुत बेहतर होगा यदि फिल्म अभिनेता सलमान खान इस अदालत से बरी हो जाते हैं क्योंकि यह उन्हें बाकी सब प्रतिक्रियाओं से बचा लेगा।
सलमान खान को नोटिस जारी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मामले पर साक्ष्य के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें एफआईआर कर्ता रविंद्र पाटिल का बयान भी शामिल है, जिसे बंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
अदालत पीडित के परिवार के सदस्यों की मुआवजे की मांग संबंधी याचिका पर भी सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी करने वाले बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए 22 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।
जानकारी हो कि सलमान खान को सबूतों के आभाव में मुंबई उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है। जबकि सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।