मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने सलमान खान को पांच कारणों से मामले में बरी कर दिया। यह मामला 13 साल वर्ष पुराना था और अभी हाल ही में सत्र न्यायालय ने उन्हें दोषी मानते हुए पांच साल वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।
अभिनेता सलमान खान मामले में एक विधि विशेषज्ञ ने कहा है कि घटना वाले दिन अर्थात 28२८ सितंबर 2002 में सलमान खान गाडी चला रहे थे, इसे अभियोजन पक्ष सिदध नहीं कर पाया। मामले में पुलिसकर्मी रविंद्र पाटिल एक ही गवाह था, जिसका बयान संदेहास्पद था।
गाडी चलाने के समय सलमान खान ने शराब पी थी कि नहीं यह भी अभियोजन पक्ष सिदध नहीं कर पाया। लोगों की भीड को देखकर सलमान खान अपने बचाव हेतु भागे थे और इसीलिए वे पीडितों की मदद भी नहीं कर पाए।
अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में जो सबूत पेश किया, वह सिदध नहीं कर पाया। इसी लिए बांबे हाईकोर्ट के न्यायाधीश एआर जोशी ने सलमान खान को बरी कर दिया है।