नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को हिट एंड रन मामले में बड़ी राहत देते हुए पीड़ित और गवाह की याचिका खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महाराष्ट्र सरकार पहले ही सलमान की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। ऐसे में नियामत शेख की याचिका खारिज की जाती है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नियामत शेख को लगी चोट का हर्जाना लेने के लिए आवेदन करने की इजाजत दे दी। मामले में महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सलमान खान को नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
याचिकाकर्ता नियामत शेख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को आरोपमुक्त करार दिया था।
साल 2002 में मुंबई में सलमान खान की कार फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति पर चढ़ गई थी, जिसमें पांच लोगों मौत हो गई थी। हादसे के वक्त कार में सलमान खान भी गाड़ी में थे। पीड़ितों ने कहा था कि सलमान ही गाड़ी चला रहे थे और वो उस समय शराब के नशे में चूर थे।