मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने आनर किलिंग के एक मामले में बहन के हत्यारे युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिखेडा क्षेत्र के बिहारी निवासी इरशाद की बहन के सब नूर के सलीम नामक युुवक से प्रेम संबंध थे। इस संबंध से नाराज इरशाद ने 22 अगस्त 2012 को अपनी बहन की गर्दन छुरी से काट दी थी और गर्दन लेकर वह बहन के प्रेमी के घर गया था।
ऑनर किलिंग के इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजबीर सिंह ने इरशाद को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा और 15 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।
इस मामले में शासकीय अधिवक्ता ने जितेन्द्र त्यागी ने पैरवी करते हुए दस गवाहों को पेश किया। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।