ब्यावरा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शमरोज खान की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी इमरतलाल लववंशी को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी ओपी शर्मा ने की।
जानकारी के अनुसार मलावर थाना क्षेत्र के ग्राम हत्याखो निवासी इमरतलाल पिता स्व. लक्ष्मण लववंशी उम्र 23 साल ने दो वर्ष पहले पत्नी दुर्गाबाई उम्र 20 साल की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
मामले में हत्या का कारण पति-पत्नी के बीच संबंधों में चल रहे मनमुटाव को बताया गया था। मामले में मलावर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध कायम किया था।
दो साल से चल रहे प्रकरण में न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी इमरतलाल को आजीवन कारावास एवं 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।