हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर देने का दोष सिद्ध हो जाने पर पति को उम्रकैद की सजा सुनाई और बीस हजार रुपए के जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देव सिंह यादव ने शनिवार को कहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपा जैन की अदालत ने शुक्रवार को पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर पत्नी कुमारी राजपूत और उसके प्रेमी सीतासरन की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या किए जाने का दोष साबित होने पर पति हिमांचल राजपूत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।
उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर, 2012 की मध्य रात हिमाचल ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद, दोनों की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी। यह मामला आरोपी के पिता मौजीलाल ने थाने में दर्ज कराया था।