बारीपदा। एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र अदालत मयूरभंज ने जोदिबिल गांव के सदन सिंह गगराय को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 हत्या और 498 पति या उसके किसी संबंधी द्वारा महिला को प्रताडि़त करना के तहत दोषी ठहराया तथा सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार सदन 28 ने पांच अप्रेल 2011 को अपनी पत्नी सुकुमणि को जला कर मार दिया था। पति से झगड़े के बाद महिला ने अपने शरीर पर केरोसिन तेल उड़ेल लिया था। उसके पति ने माचिस से उसमें आग लगा दी।
महिला 90 प्रतिशत जल गई थी और उसे अस्पताल ले जाया गया। 16 अप्रेल को जमशेदपुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह महीने का और सश्रम कारावास काटना होगा।