मुंबई। ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पना का लाभ शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों को पहुंचाने हेतु रेलवे द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार रेल यात्रा में ऑन लाइन यात्रा रियायत प्रदान करने के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करने की पहल शुरू की गई है।
इस पहल की मुख्य विशेषता यह है कि अब किसी भी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को रेल यात्रा रियायत लेने हेतु आरक्षण काउंटर पर स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि वे रेलवे द्वारा उनके लिए जारी किये गये फोटो पहचानपत्र की सहायता से घर बैठे रियायती सुविधा के साथ ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।
पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार रेल बजट 2015-16 में रेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप सम्पूर्ण भारतीय रेलवे पर एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है, जहां शारीरिक रूप से अक्षम यात्री रेलवे द्वारा जारी फोटो पहचान प्राधिकार पत्र के माध्यम से पीआरएस काउंटरों, आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से ई-टिकट/आई-टिकट के साथ-साथ अनारक्षित टिकटों हेतु सम्पूर्ण भारत के किसी भी यूटीएस केन्द्रों से रियायती टिकट बुक कर सकते हैं।
रेलवे रियायत हेतु पात्र शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति सभी सम्बंधित दस्तावेजों अर्थात रियायती प्रमाणपत्र, फोटो पहचान पत्र, जन्म तिथि प्रमाणपत्र, निवास स्थान का प्रमाण तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ रेलवे फोटो पहचान पत्र बनाने हेतु सभी उपरोक्त दस्तावेजों की एक स्वप्रमाणित प्रति के साथ स्वयं सम्पर्क कर सकते हैं अथवा डाक द्वारा भेज सकते हैं।
इसे संबंधित मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को सम्बोधित करना होगा। दस्तावेजों को भेजने वाले लिफाफे के ऊपर ‘शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की टिकटिंग हेतु रेलवे पहचान पत्र जारी करने का आवेदन’ लिखा होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र को जारी करने हेतु रेलवे द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
रेलवे द्वारा काउंटर के साथ-साथ इंटरनेट रियायत आधारित टिकट शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों अर्थात शारीरिक अक्षम, मूक-बधिर तथा दृष्टिहीन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। शारीरिक रूप से भिन्न व्यक्ति रेलवे द्वारा जारी यूनिक आईडी नम्बर वाले फोटो पहचान पत्र को प्रस्तुत करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
स्थायी विकलांगता (35 वर्ष से अधिक अस्थि/लकवाग्रस्त व्यक्ति) की स्थिति में यह कार्ड जारी करने की तारीख से 5 साल तक ही अवधि हेतु वैध रहेंगे। कार्ड की वैध अवधि समाप्त हाने के समय नये कार्ड जारी करने हेतु पुन: एक नया आवेदन वैध अवधि समाप्त होने के पहले ३ माह की अवधि में किया जा सकता है।