इस्लामाबाद। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने गुरुवार को कहा कि कथित जासूस कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
आईसीजे द्वारा पाकिस्तान को अंतिम फैसला आने तक जाधव को फांसी न देने के आदेश के बाद संवाददाता सम्मेलन में जकारिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के पास पाकिस्तान की राष्ट्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।
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एक सवाल के जवाब में उन्होंने भारत के चिकित्सा वीजा के लिए पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज द्वारा जारी सिफारिश पत्र प्रस्तुत करने के नई दिल्ली के फैसले को ‘दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए अप्रत्याशित’ घटना करार दिया।
प्रवक्ता ने कहा कि अजीज ने भारत-प्रशासित जम्मू एवं कश्मीर में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के उल्लंघन कर ‘जनसांख्यिकीय परिवर्तन’ कराने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि भारत-प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकार के हालात बिगड़ते जा रहे हैं।