नई दिल्ली। एनडीटीवी पर एक दिन का बैन के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एनडीटीवी पठानकोट एयरबेस टेरर अटैक की रिपोर्टिंग के लिए माफी मांग ले तो वे एक दिन के बैन के आदेश को वापस ले लेंगे।
अटार्नी जनलर मुकुल रोहतगी ने कहा कि चैनल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। एनडीटीवी की ओर से पेश अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि इस उन्हें जवाब देने के लिए समय दिया जाए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2016 को एक दिन के लिए एनडीटीवी के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया था लेकिन बाद में इस आदेश को स्थगित कर दिया गया। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि वो इस फैसले की समीक्षा कर रही है और फिलहाल बैन के फैसले को स्थगित रखा गया है।
आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने एनडीटीवी इंडिया पर इस साल जनवरी में पठानकोट एयर बेस पर हुए आतंकी हमले की कवरेज में संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप लगाते हुए 9 नवंबर 2016 को चैनल का प्रसारण न करने का आदेश दिया था।
पठानकोठ हमले के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नोटिस के जवाब में एनडीटीवी ने कहा था कि उसने जो जानकारी दी थी वो ऐसी नहीं थी जो किसी दूसरे चैनल या मीडिया ने नहीं दी हो।
हालांकि एनडीटीवी के इस जवाब से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संतुष्ट नहीं हुआ और उसने 9 नवंबर 2016 को 24 घंटे के लिए चैनल का प्रसारण रोकने का आदेश दिया था।