सूरत। नारायण सांई के फ्लैट से 42 बोरे भरकर बरामद दस्तावेजों को लेकर नारायण सांई से जेल में पूछताछ करने की मंजूरी के लिए आयकर विभाग की ओर से दायर याचिका शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने मंजूर कर ली।
दुष्कर्म मामले में नारायण सांई के फरार रहने के दौरान पुलिस ने अहमदाबाद में उसके फ्लैट पर छापा मारा था। छापे के दौरान लैट से 42 बोरे भर कर संपत्ती, मनी लॉन्डरींग और निवेश के दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेजों को लेकर आयकर विभाग ने भी जांच की थी।
आयकर अधिकारियों ने नारायण सांई से भी पूछताछ की थी, इसके बाद आयकर विभाग ने कोर्ट में याचिका दायर कर नारायण से दस्तावेजों के संबंध में दोबारा पूछताछ करने की जरूरत बताते हुए कोर्ट से जेल में जाकर पूछताछ करने के लिए मंजूरी की मांग की थी।
लंबे समय से लंबित याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान नारायण सांई ने कोर्ट को अर्जी सौंपते हुए कहा था कि वह पूछताछ के लिए सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे पहले की गई पूछताछ संबंधित कॉपी तथा 42 बोरे भर कर मिले सभी दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपियां दी जाए और उसके अयास के लिए एक महीने का वक्त दिया जाए।
वहीं इस मामले के विशेष सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा था कि इससे पहले दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपिया मांगने की अर्जी कोर्ट खारिज कर चूकी है, ऐसे में अन्य बहाने से अभियुक्त यह कॉपियां हांसिल करना चाह रहा है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला 18 दिसबर तक सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को कोर्ट ने आयकर विभाग की याचिका मंजूर करते हुए अधिकारियों को जेल में जाकर नारायण सांई से पूछताछ के लिए अनुमति दे दी।