इलाहाबाद। रेल प्रशासन 16 से 24 नवम्बर के मध्य कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केन्द्र से आरक्षित टिकटों को आंशिक या पूर्णतः निरस्त कराने पर नगद के बजाय चेक-ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया है कि 5000 रुपए या इससे अधिक मूल्य के टिकटों की धन वापसी नगद नहीं की जाएगी। ऐसे टिकटों की धन वापसी चेक-ईसीएस के माध्यम से की जाएगी।
इस प्रकार के टिकटों की टीडीआर जारी की जाएगी, तत्पश्चात नियमानुसार धन वापसी की जाएगी।
आरएसी एवं प्रतीक्षा सूची के टिकटों का टीडीआर गाड़ी छूटने के आधे घंटे पहले तक एवं कन्फर्म टिकटों का टीडीआर गाड़ी छूटने के चार घंटे पहले तक जारी किया जाएगा।