नई दिल्ली। रेल का आरक्षित टिकट अब रद्द कराना महंगा हो जाएगा। रेलवे ने आरक्षित टिकट रद्द कराने में धनराशि वापसी के नियमों में परिवर्तन करते हुए रद्द कराने का शुल्क दोगुना कर दिया है। इस संबंध में नया नियम आगामी 12 नवंबर से प्रभावी होगा।
संशोधित नियम के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित टिकट रद्द कराने पर दोगुना राशि ली जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जरूरतमंद यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके।
नये नियमों के तहत रेलगाड़ी रवाना होने के बाद किराये की राशि वापस नहीं की जाएगी। अब यात्रियों को रेलगाड़ी रवाना होने के चार घंटे पहले ही रिफंड लेना होगा।
यह नियम बृहस्पतिवार से लागू हो जाएगा। प्रतीक्षा सूची में शामिल और आरएसी टिकटों पर रिफंड रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से आधे घंटे पहले लेना होगा इसके बाद धन वापसी नहीं होगी।