सिंगापुर। भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिक को बाथरूम में नहातीं महिलाओं के गुपचुप तरीके से वीडियों क्लीप बनाने के मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने दो माह की सजा सुनाई है।
दोषी पाए गए भारतीय मूल के व्यक्ति 31 वर्षीय मलेशियाई नागरिक टी सुब्रहमण्यम ने इस साल चार मार्च को एक अपार्टमेंट में बाथरूम छोडने से पहले अपने मोबाइल फोन की वडियो रिकार्डिंग चालू करके उसे फव्वारे के पास छिपा दिया था।
कुछ देर बाद उसकी 25 के सह किराएदार ने बाथरूम में प्रवेश किया और इस तरह उसकी वडियो मोबाइल में कैद हो गई। इसी तरह सुब्रहमण्यम की एक और महिला सह किराएदार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि जब वह नहा रही थी तब उसने बाथरूम में ताक झांक की थी।
इन दोनों शिकायतों के मिलने के बाद पुलिस ने सुब्रहमण्यम को पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब किया और उसके मोबाइल से वीडियो भी बरामद किया गया।
कोर्ट में हालांकि दोषी के वकील लुई जोसेफ ने कहा कि उसका मुवक्किल शादीशुदा है और एयरपपोर्ट पर काम करता है। उसे इस बात का गहरा अफसोस है। मालूम हो कि सिंगापुर में इस तरह के मामलों में अधिकतम एक साल तक कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।