लखनऊ। सूचना आयुक्त विजय शर्मा ने एडीजी तनूजा श्रीवास्तव पर आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सूचना नहीं देने के चार अलग-अलग मामलों में उन पर लगे एक लाख रुपए के जुर्माने की पुनर्विचार याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि तनूजा पर यह जुर्माना वर्ष 2013-14 में आईजी कार्मिक के पद पर कार्य करते समय अमिताभ ठाकुर के चार अलग-अलग मामलों में सूचना नहीं देने पर लगाया गया था।
उन्होंने इन चारों मामलों में आयोग के सामने पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर सूचना आयुक्त विजय शर्मा के समक्ष सुनवाई चल रही थी।
अमिताभ ठाकुर की ओर से उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच द्वारा पारित एक आदेश सूचना आयुक्त के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें अदालत ने कहा था कि एक बार दंड देने के बाद आयोग उसे तब तक वापस नहीं ले सकता है जब तक दूसरे पक्ष को सुना न गया हो।
वहीं इस मामले में पूर्व में ही श्रीवास्तव का पक्ष सुना जा चुका था, इसलिए शर्मा ने इस मामले में आयोग को सुनवाई का अधिकार नहीं होने के आधार पर चारों पुनर्विचार याचिका ख़ारिज कर दी।