जयपुर। मई से मेट्रो संचालन आमजन के लिए शुरू हो जाएगा लेकिन मेट्रो में सफर करने वाले उसे मालगाड़ी सा लोडिंग गाड़ी के रूप में उपयोग नहीं ले सकेंगे। एक यात्री अपने साथ अधिकतम 15 किलो वजन तक का बैग या अन्य सामाग्री लेकर ही मेट्रो में सफर कर सकेगा।
इसके लिए भारत सरकार की ओर से गाइड लाइन भी जारी की गई है। यदि इससे ज्यादा वजन या 60 गुणा 45 सेंटीमीटर से बड़ा आकार का सामान मेट्रो में सफर के समय ले जाना पड़े तो उससे पहले मेट्रो प्रशासन की अनुमति लेनी होगी।
दिल्ली-बैंगलुरू में है सख्त नियम- वर्तमान में दिल्ली व बैंगलुरू में संचालित मेट्रो ट्रेन में इस तरह के नियमों की सख्ती से पालना होती है। इसी कदम पर जयपुर मेट्रो प्रशासन अपने यहां व्यवस्था रखेगा। इस संबंध में मेट्रो प्रशासन की ओर से भी भारत सरकार के अनुरूप गाइड लाइन जारी की है।
टल्ली होकर उपद्रव मचाया तो लगेगा 500 का जुर्माना- इतना ही नहीं शराब पीने के बाद मेट्रो में सफर करने के दौरान यदि कोई न्यूसेंस (उपद्रव) करते पाए गए तो यात्री पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। इसके साथ ही उसे उसी स्टेशन पर से बाहन निकाल दिया जाएगा जहां उसे मेट्रो प्रशासन द्वारा पकड़ा गया है।
इतना ही नहीं यदि कोई बिना टिकट, पास या निर्धारित स्टेशन से अधिक दूर पर जाकर उतरने का प्रयास किया तो उस पर 50 रुपए तक का जुर्माना वसूलने के साथ ही पूरा किराया वसूला जाएगा, जहां से ट्रेन चली है और जहां उसने उतरने का प्रयास किया।