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पीलिया मामला: दो आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत - Sabguru News
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पीलिया मामला: दो आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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पीलिया मामला: दो आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
Jaundice outbreak case : Two accused sent to 14 days judicial custody
Jaundice outbreak case : Two accused sent to 14 days judicial custody
Jaundice outbreak case : Two accused sent to 14 days judicial custody

शिमला। शिमला में पीलिया फैलने के मामले में एसआईटी ने दो आरोपी अश्वनी खड्ड आईपीएच पंपिंग स्टेशन के जूनियर इंजीनियर रूप लाल और एसडीओ अभिषेक शर्मा को रिमांड के बाद रविवार को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

विदित रहे कि एसआईटी ने 5 फरवरी को इन दोनों को अरेस्ट किया था। आईपीएच विभाग में तैनात दोनों आरोपियों पर डयूटी में लापरवाही का आरोप है। जहां एक ओर इस मामले में आईपीएच विभाग के विभिन्न अधिकारी, एसटीपी प्लांट का ठेकेदार आए दिन न्यायालय में अपनी हिरासत को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन न्यायालय का इस मामले में काफी कड़ा रूख देखने को मिल रहा है।

बार-बार जमानत की मांग करने के बाद भी इन सभी को एक तय सीमा तक हिरासत में रखने के आदेश हो रहे हैं, जो कि इस मामले में न्यायालय के कड़े रूख को जाहिर करता है। शिमला में सैंकड़ों लोग पीलिया की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा पीलिया के संक्रमण से कुछ मौतें भी हुई हैं।

एसआईटी इस मामले की तफतीश कर रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि अश्वनी खड्ड परियोजना से सीवरेज मिले पानी की आपूर्ति से पीलिया का संक्रमण फैला है। बीते छह जनवरी को पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज किया था। एसआईटी कुल सात लोगों को अरेस्ट कर चुकी है।

इनमें अकेले आईपीएच विभाग के पांच अफसर शामिल हैं। इसके अलावा मल्याणा व ढली सीवरेन सन्यत्रों का ठेकेदार औरे सुपरीवाइजर भी अरेस्ट किए गए हैं। फिलहाल ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं।

शिमला और सोलन शहर में पीलिया आरोपों में गिर तार अश्वनी खड्ड आईपीएच पंपिंग स्टेशन के जेई और एसडीओ को 20 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीलिया प्रकरण में एसआईटी की ओर से दो दिन पहले अरेस्ट किए गए दो आरोपियों रूप लाल और अभिषेक शर्मा को एक दिन के पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद न्यायधीश के समक्ष पेश किया गया।

इन दोनों पर अश्वनी खड्ड से पानी लिफ्ट करने का जिम्मा था और ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में इन्हें हिरासत में लिया गया था। न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए इन दोनों आईपीएच विभाग के अधिकारियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस तरह अब 20 फरवरी यह न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

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