अहमदाबाद। मेट्रोपोलिटन अदालत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पुत्र जय शाह की 16000 गुना संपत्ति बढ़ने की खबर को लेकर मानहानि के दावे पर वेब पोर्टल ‘द वायर’ की रिपोर्टर रोहिणी सिंह, संपादक, मैनेजिंग एडिटर, संस्थापकों, प्रकाशक सहित सात प्रतिवादियों के खिलाफ समन जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवम्बर को होगी।
मेट्रोपोलिटन अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान जय शाह व उनके दो गवाहों राजीव शाह व जयमीन शाह, दस्तावेजी सबूतों और वकीलों की दलीलों के आधार पर माना कि यह प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला प्रतीत होता है। अदालत में इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 114 के तहत प्रथम दृष्टया मामला माना।
इससे पहले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत इस मामले में अदालती जांच के निर्देश दिए थे।
जय शाह ने ‘द वायर’ पर गत 8 अक्टूबर को प्रकाशित लेख को लेकर लेखिका रोहिणी सिंह, ‘द वायर’ के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया, एम के वेणु, मैनेजिंग एडिटर मोनो बिना गुप्ता पब्लिक एडिटर पामेला फिलीपोस और फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के मालिक व पब्लिशर के विरुद्ध मानहानि दावा चलाने की मांग की है।