रांची। चारा घोटला मामले में यहां की एक अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सज्जल चक्रवर्ती को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत के न्यायाधीश शंभु लाल साहू ने सीबीआई के वकील और चक्रवर्ती के वकील की बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
अदालत ने 14 नवंबर को चक्रवर्ती को इस मामले में झारखंड के चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये की निकासी के संबंध दोषी ठहराया था।
जब यह धोखाधड़ी हुई थी, चक्रवर्ती उस समय पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के उपायुक्त थे और उनपर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप था। उन्होंने इस निकासी के बदले चारा आपूर्तिकर्ताओं से अपना मुंह बंद रखने के लिए लैपटॉप लिया था।
चक्रवर्ती को वर्ष 2014 में झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया था और जनवरी 2015 में उन्हें पद से हटा दिया गया।
उल्लेखनीय है कि 950 करोड़ रुपए के इस चारा घोटाला मामले में संलिप्तता के लिए लालू यादव को 1997 में बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और जेल भी जाना पड़ा था।