मुंबई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिनेता सूरज पंचोली की उस याचिका पर बुधवार को कड़ा विरोध जताया, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट वापस दिए जाने की मांग की है ताकि वह विदेश यात्रा कर सकें।
अभिनेता सूरज पंचोली पर अपनी गर्लफ्रेंड-अभिनेत्री जिया खान को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगा है। उनको अदालत ने इस शर्त पर जमानत दी है कि वह बिना अदालत की अनुमति के शहर छोड़कर नहीं जा सकते। आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील हितेन वेनेगांवकर ने न्यायाधीश मृदुला भटकर से कहा कि सीबीआई इस याचिका का जवाब देने के लिए समय चाहती है लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वह इसका विरोध करती है।
उन्होंने कहा कि सीबीआई उनका पासपोर्ट स्थायी रूप से वापस किए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराती है। इसके साथ ही पीडि़ता की मां राबिया खान ने एक अलग याचिका दायर कर आरोपी पर जिया खान की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग की।
वेनेगांवकर ने कहा कि इन परिस्थितियों में आरोपी को पासपोर्ट लौटाना उचित नहीं होगा। हालांकि अदालत ने कहा कि यह कथित अपराध भारतीय जमीन पर हुआ है इसलिए यहां की अदालत इस संंबंध में आदेश पारित कर सकती है। अदालत ने सीबीआई को इसका जबाव देने के लिए हलफनामा दाखिल करने और इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने का निर्देश दिया।