मुंबई। बंबई हाईकोर्ट गुरुवार को सीबीआई को अभिनेता सूरज पंचोली का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया। सूरज पर अपनी प्रेमिका जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश इस शर्त पर दिया है निचली अदालत को जब और जैसे भी जरूरत होगी अभिनेता को पासपोर्ट पेश करना होगा।
न्यायाधीश मृदुला भटकर ने पासपोर्ट वापस करने की मांग को लेकर पंचोली द्वारा दायर याचिका को मंजूरी दे दी। एक जुलाई, 2013 को उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देते हुए जांच एजेंसी को उनका पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया था।
अभिनेता ने अपनी याचिका में कहा था कि वह विदेश यात्रा पर जाने से पहले निचली अदालत से मंजूरी लेंगे। न्यायाधीश मृदुला ने कहा कि अदालत ने याचिका मंजूर कर रही है। हालांकि आरोपी आवेदक पंचोली को निचली अदालत में हलफनामा देना होगा कि वह निचली अदालत को जब और जैसे भी जरूरत होगी अपना मूल पासपोर्ट पेश करेंगे।
निचली अदालत में हलफनामा देना होगा कि आरोपी आवदेक सुनवाई के दौरान मौजूद होगा। पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी सीबीआई को दी जाएगी। अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए कहा कि मामले में पहले ही आरोपपत्र दायर किया जा चुका है और मामले में पासपोर्ट सबूत का हिस्सा नहीं है।
सीबीआई के वकील हितेन वेनेगांवकर ने आरोपी को स्थायी तौर पर पासपोर्ट देने का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी इसे निचली अदालत को सौंपेगी और आरोपी को जब भी यात्रा करनी हो, वह इसे निचली अदालत से ले सकता है और फिर वापस कर सकता है। लेकिन अदालत ने इस शर्त को नामंजूर कर दिया। जिया ने तीन जून, 2013 को शहर के उपनगरीय इलाके जुहू स्थित अपने घर में कथित रूप से पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी।