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j&k : man gets life term for rape, murder of 2 minor girl
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बच्चियों से दुष्कर्म व हत्या के दोषी कमलजीत सिंह को उम्र कैद

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बच्चियों से दुष्कर्म व हत्या के दोषी कमलजीत सिंह को उम्र कैद
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जम्मू। प्रिंसीपल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज, बड़गाम ने दुष्कर्म व हत्या के दोषी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई।

दोषी व्यक्ति कमलजीत सिंह पुत्र आया सिंह निवासी आतिना बीरवाह 6-6 वर्ष की दो बच्चियों से बलात्कार व उनकी हत्या में शामिल था।

पुलिस के अनुसार अपराधी कमल जीत सिंह पर 2002 में बीरवाह पुलिस स्टेशन में आरपीसी की धारा 376, 302 एफआईआर नवम्बर 113/2002 में दो बच्चियों के साथ दुराचार कर उनकी हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

एफआईआर दर्ज होने के बाद नवम्बर 2002 में कोर्ट में चालान पेश किया गया, जिसकी सुनवाई प्रिंसीपल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज बड़गाम में चल रही थी।

10 अक्तूबर 2016 को अदालत ने कमजीत सिंह को दोषी करार दिया और आज इस पर फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने पाया कि कमलजीत सिंह ने दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या की थी। अदालत ने इसे क्रूरतम अपराध करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।