नई दिल्ली। वकीलों और कन्हैया की बीच भिड़ंत होने के बाद जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार छात्रसंघ के नेता कन्हैया कुमार को सोमवार को पटियाला कोर्ट में नहीं पेश किया गया, बल्कि कोर्ट के जज ने संसद मार्ग थाने पहुंचकर मामले की सुनवाई की।
पुलिस ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि अभी इस मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया से आगे की पूंछतांछ करना बाकी है। पुलिस ने कोर्ट से उसे रिमांड पर मांगा जिस पर कोर्ट ने उसे दो दिन की रिमांड पर फिर पुलिस को सौंप दिया।
देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार छात्रसंघ के नेता कन्हैया कुमार को सोमवार को पटियाला कोर्ट में पेश किया जाना था। पेशी के पहले ही कोर्ट परिसर में वकीलों और छात्रों के बीच झड़प हो गई। बताते है कि कुछ वकीलों ने भारत माता की जय के नारे लगाए जिसका वहां मौजूद कन्हैया के समर्थकों ने विरोध किया।
घटना के बाद जज ने कोर्ट रूम में मौजूद जेएनयू के शिक्षकों और छात्रों को बाहर निकलने के लिए कह दिया। जेएनयू के टीचर और छात्र भी कोर्ट रूम में जाने की जिद पर अड़े थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोका। धक्का-मुक्की के दौरान जेएनयू के एक छात्र ने वकील को थप्पड़ मार दिया।
बताया जा रहा है कि पुलिस वकील, पत्रकारों और छात्रों को कोर्ट रूम में जाने से रोक रही थी। जब पत्रकारों ने विरोध किया तो वकील और छात्र मारपीट पर उतर आए। इसी बीच वकीलों ने वहां मौजूद पत्रकारों को पीटना शुरू कर दिया और कैमरे, मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। इस मारपीट में कई पत्रकारों के घायल होने की खबर है।
पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भाजपा विधायक ओपी शर्मा और उनके समर्थकों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के एक समर्थक को पीटने का आरोप लगा है। भाजपा विधायक पर आरोप लगाते हुए सीपीआई समर्थक एक छात्र अमित जवाई ने कहा है कि कन्हैया कुमार के गिरफ्तारी एवं रिहाई को लेकर हमारे द्वारा मांग की जा रही थी, उस दौरान भाजपा विधायक शर्मा अपने समर्थकों के साथ हमारे साथ हाथापाई करने लगे।
घटना के बाद भाजपा विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के भीतर किसी भी तरह की देशद्रोही नारेबाजी को बर्दाशत नहीं किया जाएगा। मारपीट को जायज ठहराते हुए शर्मा ने कहा कि जो भी भारत विरोधी नारे लगाएगा, उसे इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
एनआईए से कन्हैया मामले की जांच पर सुनवाई आज
जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच कराने संबंधी मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को करेगी। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना यह फैसला दिया है।
कन्हैया कुमार मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की अपील को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की जांच एनआईए टीम से कराने पर सुनवाई मंगलवार को करेगी। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने इस केस को आतंकी मामलों से संबंधित मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया था।
जानकारी हो कि गत 9 फरवरी को जेएनयू परिसर पर हुए फांसी पाए अफजल गुरु के बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लगाए देशद्रोही नारेबाजी के बाद कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया था।
इससे पूर्व जेएनयू मामले की जांच स्पेशल सेल या एनआईए टीम से कराए जाने की बात को पूरी तरह से अफवाह बताते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने गत रविवार को कहा था कि दिल्ली पुलिस के संदर्भ में कोई संदेह मत करिए। हमारी पुलिस ईमानदारीपूर्वक मामले की हर पहलुओं की जांच में लगी है। कोई भी देशद्रोही घटना होने पर एनआईए को सूचित करना दिल्ली पुलिस का कर्तव्य है।
यधपि कमिश्नर बस्सी ने कहा था कि अगर जेएनयू मामले में एनआईए एक्ट की धारा-24(A) के तहत केस दर्ज किया जाता है, तो केन्द्र सरकार के निर्देश पर हम मामले की जांच रिपोर्ट एनआईए टीम को भेज सकते हैं। लेकिन मामले में अंतिम निर्णय एनआईए द्वारा लिया जाएगा कि टीम की जांच करना चाहती है कि नहीं।