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मई से पीएफ खाते से राशि निकालने की आयु होगी 58 वर्ष - Sabguru News
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मई से पीएफ खाते से राशि निकालने की आयु होगी 58 वर्ष

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मई से पीएफ खाते से राशि निकालने की आयु होगी 58 वर्ष
jobless for over 2 months? get your full EPF out till april 30 eals wait till you turn 58
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नई दिल्ली। पीएफ खाते से राशि निकालने के नियमों में केन्द्र सरकार आगामी 30 अप्रेल के बाद एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियम के तहत देश का कोई भी बेरोजगार अगर अपने पीएफ से राशि निकालना चाहता है, तो अगले 15 दिनों के अंदर वो राशि निकाल लें।

उसके बाद कोई भी खाताधारक 58 साल की उम्र के बाद ही खाते में जमा अपनी पूरी राशि निकाल सकेगा। उल्लेखनीय है कि गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गत 10 फरवरी को लिए नियम के तहत पीएफ निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया जाना है।

फिलहाल पीएफ से राशि निकालने के लिए लागू नियम के मुताबिक ईपीएफओ का कोई भी सदस्य दो महीने या उससे ज्यादा वक्त तक बेरोजगार रहने पर अपनी अकाउंट से पूरी राशि निकाल सकता है।

इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से की राशि के अलावा मिलने वाला ब्याज भी शामिल है। हालांकि नए नियमों के मुताबिक अब ऐसा करने पर रोक लगा दी गई है।

आगामी एक मई से लागू होने वाले प्रावधानों के तहत दो महीने या उससे ज्यादा वक्त से बेरोजगार व्यक्ति पीएफ खाते से अपने हिस्से की राशि और उस पर अर्जित ब्याज ही निकाल सकेगा।