उदयपुर। बंद खानों को पुन शुरू करने की मंजूरी देने के एवज में कथित रिश्वत प्रकरण में न्यायिक हिरासत में चल रहे राजस्थान के निलम्बित प्रमुख शासन सचिव (खान) अशोक सिंघवी समेत आठों आरोपियों को मंगलवार को एसीबी की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सभी अभियुक्तों को 8 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
लोक अभियोजक ओमप्रकाश मेहता ने बताया कि ढाई करोड़ के रिश्वत मामले में सभी आठ आरोपी निलंबित खान सचिव अशोक सिंघवी, निलंबित इंजीनियर पीआर आमेटा, अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत, दलाल संजय सेठी, रशीद शेख, सीए श्यामसुंदर सिंघवी, खान मालिक शेरखान तथा धीरेन्द्र उर्फ चिंटू को अदालत में पेश किया गया।
उन्होंने बताया कि आरोपी संजय सेठी की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे भ्रष्टाचार निवारण मामलों की सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर ने खारिज कर दिया।
इस दौरान खास बात यह रही कि निलंबित खान सचिव अशोक सिंघवी को अन्य अभियुक्तों के साथ पुलिस वैन में लाया गया जबकि अभी तक उन्हें बोलेरो कार से लाया ले जाया जा रहा था। पेशी के दौरान आठों अभियुक्तों के बड़ी संख्या में परिजन और परिचित वहां मौजूद थे।
इस दौरान खान मालिक शेरखान का साला रहमत खान पुलिस के बार-बार मना करने के बावजूद शेरखान से मिलने का प्रयास कर रहा था जिसे भूपालपुरा थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।