सिरोही; कालन्द्री सरपंच हेमलता शर्मा को पंचायतराज विभाग की ओर से चुनाव लडने से अयोग्य करार दिए जाने के आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
राजस्थान पंचायतराज विभाग ने डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से एक पटटे के मामले में कथित अनियिमितता बरतने के आरोप में कालन्द्री सरपंच को पहले निलम्बित किया था, उसके बाद उन्हें पंचायत चुनाव लडने के लिए छह साल के लिए अयोग्य करार दिया गया था। इसके बाद हेमलता शर्मा ने जोधपुर उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी।
न्यायालय ने राजस्थान पंचायतराज विभाग के सचिव, जोधपुर के डिविजनल कमिश्नर और पंचायतराज विभाग के सहायक सचिव जांच को रिटर्नेंबल नोटिस जारी करते हुए 15 दिसम्बर को अगली सुनवाई रखी है और तब तक जोधपुर के डिविजनल कमिश्नर की ओर से 8 दिसम्बर, 2014 को हेमलता शर्मा को चुनाव लडने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के निर्णय पर स्टे लगा दिया है। इस आदेश पर रोक लगाने के बाद हेमलता शर्मा अगले निर्णय तक कालन्द्री ग्राम पंचायत से चुनाव लड सकती है।
इस निर्णय के बाद कालन्द्री पंचायत समिति में आगामी जनवरी में होने वाले पंचायतराज चुनावों में समीकरण प्रभावित होगा।