कोलकाता। उत्तर 24 परगना जिले के कामदुनी में करीब ढाई साल पहले एक कालेज छात्रा के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में अदालत ने फैसला देते हुए 8 में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि दो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
मामले के आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। दोषी करार दिए गए आरोपियों के लिए सजा की घोषणा आगामी 8 फरवरी को की जाएगी। फैसले के वक्त पीडित लडकी की मां व अन्य परिजन भी अदालत में मौजूद थे।
गुरूवार को सुबह से ही कोलकाता स्थित नगर दायरा अदालत परिसर में गहमा-गहमी थी। अदालत के बाहर विभिन्न संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे थे। हालात को देखते हुए अदालत परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई थी।
कडे सुरक्षा इंतजाम के बीच आरोपियों को अदालत में लाया गया। नगर दायरा अदालत की जज संचिता सरकार ने मामले पर अपना फैसला देते हुए आठ में से छह आरोपियों सैफुल अली, अंसार अली, भोला नष्कर, अमीन अली, इमानुल इस्लाम तथा अमीनुल इस्लाम को दोषी करार दिया।
सैफुल अली, अमीनुल इस्लाम व अंसार अली के खिलाफ हत्या व सामूहिक दुष्कर्म के आरोप प्रमाणित हुए हैं लिहाजा इन्हें अधिकतम सजा फांसी भी हो सकती है।
अन्य तीन आरोपियों अमीन अली, भोला नष्कर व इमानुल इस्लाम के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, सबूत मिटाने व आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप प्रमाणित हुए हैं। जबकि अदालत ने दो आरोपियों नूर अली व रफीकुल इस्लाम गाजी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
उल्लेखनीय है कि सात जून 2013 को कामदुनी में डिरेजिओ कालेज की द्वितिय वर्ष की छात्रा के साथ आरोपियों ने पहले सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर बेहरमी उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर राजनीतिक तौर पर भी काफी बावेला मचा था। कामदुनी लोगों ने न्याय पाने के लिये संगठित होकर अभियान चलाया था।
फैसले के वक्त कामदुनी मामले में न्याय के लिए संघर्ष करने वाले अधिकांश लोग अदालत के आस-पास मौजूद थे। इनमे से ज्यादातर आरोपियों के लिए फांसी की मांग करते दिखे। आरोप पत्र में 9 लोगों के नाम शामिल थे। इनमे से एक आरोपी गोपाल नस्कर की पहले ही मौत हो चुकी है।