नई दिल्ली। रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराते समय वैकल्पिक दुर्घटना बीमा कवर के सितम्बर में लांच होने के बाद कानपुर रेल हादसे पहला ऐसा मामला है जिसके अंतर्गत रेलवे दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के आश्रितों को रेलवे 10 लाख रूपए का मुआवजा देगी।
इंदौर से पटना जा रही इंदौर-राजेन्द्र नगर एक्सप्रेस (19321) रविवार तड़के तीन बजकर दस मिनट पर कानपुर- झांसी रेल खंड के पुखरायां रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें कुल 149 यात्रियों की मृत्यु हो गई और लगभग 200 यात्री घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार रविवार दुर्घटनाग्रस्त हुए ट्रेन के केवल 30 प्रतिशत यात्रियों ने ही 1 रूपए से भी कम में वैकल्पिक दुर्घटना बीमा कवर लिया था। इसका मतलब रेलवे बीमा का लाभ ले पाएंगे जिन्होंने आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कराया था।
इस संबंध में रेलवे के उन यात्रियों को बीमा का कोई लाभ नहीं मिलेगा जिन्होंने काउंटर से टिकट बुक कराया था। उल्लेखनीय है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट यात्रियों को 92 पैसे के प्रीमियम पर यात्रा बीमा का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है।इस योजना की घोषणा केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट भाषण की थी।
यह योजना आतंकवादी हमला, डकैती, दंगा, आगजनी जैसी घटनाओं में मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करता है। इसके अलावा कुल विकलांगता लिए 7.5 लाख, आंशिक विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।