जम्मू। बडगाम कोर्ट ने मंगलवार को एक दूध बनाने वाली खेबर एगरों फर्म प्राइवेट लिमिटेड पर घटिया तथा असुरक्षित दूघ के उत्पादों को कश्मीर में बेचने का दोषी पाते हुए 9 लाख का जुर्माना लगाया है।
इस कम्पनी के दूध से बने उत्पादों में डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई है। खाद सुरक्षा कानून के तहत कम्पनी पर र्कोट ने 9 लाख का जुर्माना तथा 6 महीने की सजा का ऐलान किया है।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उपभोक्ताओं ने इस र्फम द्वारा बेचे जा रहे दूध के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के बाद यह सारा मामला सामने आया था। दूध के नमूने कोलकाता जांच के लिए भेजे गये थे। बाद में जांच में पाया गया कि दूध में मिलावट है।
इसी के चलते कम्पनी पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना तथा सजा सुनाई गई। वहीं अदालत ने कश्मीर खाद्य-विश्लेषक हमीदूल्ला डार को हटाने के भी आदेश दिए हैं।