उज्जैन। दुष्कर्म के एक मामले में फरार चल रहे कथावाचक भगवान बापू को इंदौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। हालांकि महाकाल पुलिस इस संबंध में जानकारी देने से बचती नजर आई।
उल्लेखनीय है कि कोटा में रहने वाली एक महिला ने कुछ दिन पहले भगवान बापू पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए महाकाल थाने में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था। जिसके बाद से ही पुलिस लगातार भगवान बापू की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी।
इसके लिए उनके घर पर बने आश्रम और अलग-अलग स्थानों पर भी दबिश दी गई। इसी बीच शनिवार को भगवान बापू ने इंदौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। इस संबंध में महाकाल थाना प्रभारी मनोज दुबे ने बताया कि अग्रिम जमानत की जानकारी पुलिस को नहीं है।