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Kerala love jihad : मुस्लिम पति शफीन के साथ रहना चाहती हूं : हदिया - Sabguru News
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Kerala love jihad : मुस्लिम पति शफीन के साथ रहना चाहती हूं : हदिया

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Kerala love jihad : मुस्लिम पति शफीन के साथ रहना चाहती हूं : हदिया
Kerala love jihad case : want to be with Muslim husband Shafin says Hadiya as she travels to delhi
Kerala love jihad case : want to be with Muslim husband Shafin says Hadiya as she travels to delhi
Kerala love jihad case : want to be with Muslim husband Shafin says Hadiya as she travels to delhi

कोट्टायम। केरल की 24 वर्षीय हिदू महिला हदिया ने कोच्चि हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि वह अपने मुस्लिम पति के साथ रहना चाहती है। हदिया ने इस्लाम धर्म अपना लिया है।

हदिया को कथित जबरन धर्म-परिवर्तन के मामले में दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सोमवार को पेश होना है। हदिया को कड़ी सुरक्षा के बीच कोच्चि हवाईअड्डे पर लाया गया। हदिया ने वहां प्रतीक्षारत संवाददाताओं से चिल्लाकर कहा कि वह अपने पति शफीन जहां के साथ जाना चाहती है।

हदिया के साथ इस दौरान तीन महिला पुलिस अधिकारी और दो पुरुष पुलिसकर्मी के साथ उसके परिजन भी थे। शनिवार दोपहर, वह वायकोम के नजदीक स्थित अपने घर से कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए पुलिस वाहनों के काफिले के साथ निकली। जहां से वह दिल्ली के लिए शाम की उड़ान से रवाना होंगी।

दिल्ली में उसे केरल हाउस में रखा जाएगा, जहां चार कमरे इसके लिए बुक हैं। शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को हदिया के पिता अशोकन को निर्देश दिया था कि वह अपनी बेटी को 27 नवंबर को अदालत में पेश करें, ताकि वह शफीन जहां से उसके विवाह के बारे में पता लगा सकें।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा था कि बंद कमरे में सुनवाई के आवेदन पर सुनवाई तब होगी जब 27 नवंबर को हदिया अदालत के समक्ष पेश होगी। हदिया के पिता अशोकन ने आवेदन दिया था कि इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में हो।

अंतिम सुनवाई में अदालत ने कहा था कि बाद के मुद्दे की जांच करने से पहले, यह पता लगाना है कि हदिया ने स्वेच्छा से इस्लाम कुबूल किया था या नहीं और उसके विवाह को लेकर उसके क्या विचार हैं।

अदालत, शफीन जहां द्वारा केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसने हदिया के साथ उसकी शादी को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय जांच एजेंसी को हदिया के इस्लाम अपनाने और उसके विवाह की जांच करने के लिए कहा था।